SC ने सीपीसीबी से पूछा- पटाखों की ब्रिकी बैन का दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर क्या असर पड़ा?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा कि पटाखों की ब्रिकी पर रोक का दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर क्या असर रहा।
ऩई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेंट्रल पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा कि पटाखों की ब्रिकी पर रोक का दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण पर क्या असर रहा।
बता दें कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
देश भर में में पटाखों की बिक्री और किसानों के फसल को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग पर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीपीसीबी से पटाखों की ब्रिकी पर रोक से प्रदूषण पर पड़ने वाले असर की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
Firecrackers ban case: Supreme Court asked the Central Pollution Control Board (CPCB), as to what difference did ban on sale of firecrackers in Delhi/NCR make in terms of pollution
— ANI (@ANI) January 5, 2018
इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित पटाखे जलाने के फैसले को जल्दी निपाटाने के लिए कहा है। पहले कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया था।
याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दिवाली में रोक से हुए फायदे का हवाला देते हुये इसे बैन को बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को दो हफ्ते तक के लिए टाल दिया।
इसे भी पढ़ें: HC का आदेश पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में केवल 3 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Mala Jaap Ke Niyam: इस तरह करेंगे माला का जाप तो धन में होगी दोगुनी तरक्की
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Fastest Growing Religion In The World: दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है ये धर्म, हर जगह होगा इनका बोलबाला
-
Lo Shu Grid: ऐसे बनाएं अपना लोशु ग्रिड और जानें आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं