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डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा (फाइल फोटो)
महीने भर से अधिक समय से फरार चल रही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
हनीप्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'इस मामले में जमानत देना दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।' कोर्ट ने कहा, 'हनीप्रीत लगातार गिरफ्तारी से भाग रही है इस कारण उन्हें अग्रिम जमानत लेने का हक नही है।'
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का मतलब समय को बर्बाद करने का तरीका है। हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करना चाहिए थी।'
गिरफ्तारी से बचने के लिए हनीप्रीत ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जगह दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका क्यों डाली गई।
कोर्ट ने यह भी पूछा था कि अग्रिम जमानत लेने की बजाए हनीप्रीत कोर्ट में सरेंडर क्यों नहीं कर देती? हनीप्रीत 25 अगस्त से फरार चल रही हैं।
Delhi HC stated the jurisdiction of Delhi does not lie here, and she does not deserve bail because she is evading arrest: Prosecution lawyer pic.twitter.com/uvortgu3JQ
— ANI (@ANI) September 26, 2017
गौरतलब है बलात्कार मामले में पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के बाद से हनीप्रीत गायब हो गई थी।
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इस बीच हनीप्रीत के नेपाल भागने तक की खबर आई थी। हालांकि सीबीआई ने इसका खंडन कर दिया था। इस बीच हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के साथ डेरा के दो अधिकारियों को सर्वाधिक वांछितों की सूची में डाल दिया था।
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HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी
- हनीप्रीत ने दिल्ली HC में दाखिल की थी अग्रिम जमानत की याचिका
Source : News Nation Bureau