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जेएनयू, डीयू और आईआईटी समेत 100 संस्थान नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा, गृह मंत्रालय ने लगाई रोक

जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली और आईसीएआर जैसे करीब 100 संस्थानों के विदेशी चंदे पर सरकार ने रोक लगा दी है।

Updated on: 14 Sep 2017, 02:15 PM

नई दिल्ली:

जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली और आईसीएआर जैसे करीब 100 संस्थानों के विदेशी चंदे पर सरकार ने रोक लगा दी है।

इन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट 2010 (एफसीआरए) के तह्त रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन करीब 100 शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण रद्द किया है जिन्होंने लगातार पांच सालों ने सालाना रिटर्न दायर नहीं किया था।

बता दें कि कोई भी संस्थान विदेश से चंदा तब तक नहीं ले सकता जबक तक की वो एफसीआरए के तह्त पंजीकृत न हो। नियम के मुताबिक ऐसे संस्थानों को आय और व्यय का लेखाजोखा सरकार को सालाना देना होता है नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है।

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जिन शिक्षण संस्थानों का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ है उनमें जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेश्नल ओपन यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली-पंजाब यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, गार्गी कॉलेज दिल्ली और लेडी इरविन कॉलेज जैसे नाम शामिल है। 

इसके अलावा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के तह्त रजिस्टर्ड दूसरे संस्थान जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आर्म्ड फोर्सेज़ फ्लैग डे फंड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली और फिक्की सोश्यो इक्नॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन शामिल है।

दून स्कूल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली, डॉ ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, डॉ राम मनोहर लोहिया इंटरनेश्नल ट्रस्ट, को-ऑरडिनेटिंग वोलेंट्री एडोप्शन रिसोर्स एजेंसी के भी विदेशी चंदे पर रोक लगा दी गई है और उनका एफसीआर के तह्त पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। 

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गृह मंत्रालय ने यह कदम 2010-11 से 2014-15 तक लगातार कई नोटिस भेजने के बावजूद आयकर न जमा करने का यह कदम उठाया है।

इसके बाद इस संस्थानों को 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई थी। जिस पर संज्ञान न लिए जाने के चलते मंत्रालय ने इन संस्थानों के विदेशी चंदे पर रोक लगा दी है।

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