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हिट एंड रन कानून: सरकार और ट्रांसपोर्टरों में 'सुलह', हड़ताल खत्म.. काम पर लौटे ड्राइवर

हिट एंड रन मामले में गृह मंत्रालय की लंबी बैठक के बाद, आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सुलह की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार, सरकार कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करेगी

Updated on: 03 Jan 2024, 05:57 AM

नई दिल्ली :

हिट एंड रन मामले में गृह मंत्रालय की लंबी बैठक के बाद, आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सुलह की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार, सरकार कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करेगी. साथ ही बताया गया है कि, फिलहाल की स्थिति में 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं किया गया है. बैठक में सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स से विरोध खत्म करने का आग्रह किया है, ताकि देशभर में यातायात व्यवस्था सुचारु ढंग से चलती रहे...

गौरतलब है कि देश में हिट एंड रन के नए कानून को लेकर बवाल छिड़ गया था. बड़ी संख्या में ड्राइवर देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे. इसी विरोध के बीच गृह मंत्रालय से बैठक की खबर सामने आई थी. 

इस बैठक में सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 10 सदस्य भी मौजूद रहे थे. बैठकी की शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि, इसके बाद सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो जाएगी, जोकि सही साबित हुई.