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गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन के 9 प्रमुख लोगों को आतंकवादी घोषित किया( Photo Credit : फाइल फोटो)
गृहमंत्रालय ने लाहौर में सिख अतिवादी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' का सरगना वधवा सिंह बब्बर को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है. बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया.आतंकवादी संगठन इंटक सिख यूथ फेडरेशन के पाक-चीफ लखबीर सिंहभी शामिल है.
Home Ministry declares 9 persons incl. Wadhawa Singh Babbar, a key leader of Babbar Khalsa Intnl, Lakhbir Singh, Pak-based Chief of terrorist org Intnl Sikh Youth Federation &Ranjeet Singh of 'Khalistan Zindabad Force, as designated terrorists under UAPA Act 1967 pic.twitter.com/QAvx8vLxQl
— ANI (@ANI) July 1, 2020
गृहमंत्रालय ने जिन्हें आतंकवादी घोषित किया है उनमें से अधिकतर खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं. बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, आतंकवादी संगठन इंटक सिख यूथ फेडरेशन के पाक-चीफ लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रणजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह को आतंकवादी घोषित किया गया है.
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प्रतिबंधित किए गए इन लोगों के नाम हैं-
1- बंधवा सिंह बब्बर- बब्बर खालसा (पाकिस्तान)
2-लखबीर सिंह -खालिस्तान जिंदाबाद फ़ोर्स ( पाकिस्तान)
3-रंजीत सिंह - खालिस्तान जिंदाबाद फ़ोर्स (पाकिस्तान)
4-परमजीत सिंह -खालिस्तान कमांडो फ़ोर्स (पकिस्तान)
5-भूपेन्द्र सिंह भिंडा-खालिस्तान जिंदाबाद फ़ोर्स (जर्मनी)
6-गुरुमीत सिंह बग्गा-खालिस्तान जिंदाबाद फ़ोर्स (जर्मनी)
7-गुरु पतवंत सिंह- सिख फेडरेशन ऑफ जस्टिस(अमेरिका)
8-हरदीप सिंह निजर- खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स (कनाडा)
9-परमजीत सिंह- बब्बर खालसा (यूके)
Source : News Nation Bureau