हाईवे पर शराब बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे बचने के लिये हिमचाल प्रदेश सरकार ने राज्य के 16 हाइवे को हाईवे की कैटेगरी से हटा दिया है।
हिमाचल सरकार ने इन 16 हाइवे को जिले की प्रमुख सड़क की कैटेगरी में रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के नजदीक 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने और परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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1 अप्रैल को अपने पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट बदलाव भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'जिन इलाकों में स्थानीय जनसंख्या 20 हजार से कम है, वहां 220 मीटर तक शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।'
इसके अलावा जिन स्थानों पर 20 हजार से ज्यादा आबादी है वहां पर शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा। लेकिन सिक्किम और मेघालय की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट का आदेश वहां लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाइवे के नजदीक बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी।
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Source : News Nation Bureau