ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा श्रीलंका-बांग्लादेश गॉल टेस्ट
झारखंड में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां पूरी, कई स्थानों पर होंगे विशेष आयोजन
टिस्का चोपड़ा ने की ‘सितारे जमीन पर’ की तारीफ, बोलीं - ‘यह दमदार कहानी’
ओडिशा आने के लिए ठुकराया ट्रंप को न्योता : पीएम मोदी
‘स्पिन के जादूगर’ राजिंदर गोयल, जिनकी फिरकी के सामने जूझते थे बल्लेबाज, दर्ज है खास रिकॉर्ड
ओडिशा में बोले पीएम मोदी, डबल इंजन सरकार दिन-रात मेहनत कर रही
'आईपीएल वाली बॉलिंग करो ना', शून्य पर आउट साई सुदर्शन जमकर हुए ट्रोल, मीम्स देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
रवीना टंडन के बाद एयर इंडिया के सपोर्ट में उतरीं ये टीवी एक्ट्रेस, प्लेन क्रैश के बाद हुई थी आलोचना
Breaking News: ओडिशा में बोले PM मोदी, डबल इंजन सरकार दिन-रात मेहनत कर रही

Hijab Row: हाई कोर्ट ने पूछा-संस्थानों में हिजाब की अनुमति है या नहीं? सरकार ने दिया ये जवाब

सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यूनिफॉर्म जैसे विषयों पर कौन फैसला करता है. क्या हिजाब पर पाबंदी सरकार ने लगाई है? इसके जवाब में एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग...

सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यूनिफॉर्म जैसे विषयों पर कौन फैसला करता है. क्या हिजाब पर पाबंदी सरकार ने लगाई है? इसके जवाब में एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग...

author-image
Shravan Shukla
एडिट
New Update
Karnataka High Court

कर्नाटक हाई कोर्ट( Photo Credit : ANI)

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में हिजाब विवाद (Hijab Row) पर सुनवाई जारी है. इस मामले में आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार के एडवोकेट जनरल से पूछा कि वो साफ-साफ बताएं कि संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति है या नहीं? इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि ये संस्थानों पर छोड़ दिया गया है. सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार के आदेश में ये साफ है कि संस्थानों में ड्रेस कोड को लागू करने का फैसला पूरी तरह से संस्थानों पर निर्भर करता है. एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी (Advocate General Prabhuling Navadgi) हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार का पक्ष रख रहे हैं.

Advertisment

कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने की आजादी

सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यूनिफॉर्म जैसे विषयों पर कौन फैसला करता है. क्या हिजाब पर पाबंदी सरकार ने लगाई है? इसके जवाब में  एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने कहा कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट (Karnataka Education Act) में शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म तय करने की आजादी शिक्षण संस्थानों को दी गई है. उन्होंने हाई कोर्ट से ये भी कहा कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से सेकुलर वातावरण वाला है. और यूनिफॉर्म तय करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती. 

ये भी पढ़ें: हिजाब को लेकर 58 छात्राओं के निलंबन का मामला झूठा? डिप्टी कमिश्नर ने कही ये बात

हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के समक्ष तर्क दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और शैक्षणिक संस्थाओं में इसके उपयोग को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं है. कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल  प्रभुलिंग नवदगी ने कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दीक्षित की फुल बेंच को बताया, “हमने एक स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है.” एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार का 5 फरवरी का आदेश पूरी तरह से कानून सम्मत था और इस फैसले पर आपत्ति उठाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता था. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी आदेश में “एकता और समानता के अनुरूप” कपड़ों को निर्धारित करने वाले हिस्से को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था.

HIGHLIGHTS

कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई जारी

कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल ने रखा सरकार का पक्ष

ड्रेसकोड लागू करने का अधिकार संस्थानों के पास

कर्नाटक हिजाब विवाद Karnataka Education Act Karnataka Education Act-1983 हिजाब विवाद Karnataka High Court Hijab News hijab-row Advocate General Prabhuling Navadgi
      
Advertisment