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मानहानि केस: टीटीवी दिनाकरन औऱ सेंथिल की गिरफ्तारी टली, 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को टीटीवी दिनाकरन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

Updated on: 19 Sep 2017, 11:02 PM

नई दिल्ली:

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को टीटीवी दिनाकरन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बता दें कि मुख्यमंत्री के पलानीसामी ग्रुप के एक सांसद ने एआईडीएमके के बाग़ी नेता टीटीवी दिनाकरन पर मानहानि का केस किया था।

मदुरई बेंच के जस्टिस एसएस सुंदर ने अपने अन्तरिम आदेश में अभिनेता और एआईएडीएमके कार्यकर्ता सेंथिल को दिनाकरन के साथ ही सह आरोपी मानते हुए पुलिस को गिरफ़्तार करने पर रोक लगा दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने ये आदेश सेंथिल की उस याचिका पर जारी की है जिसमें ये कहा गया था कि तिरुचिरापल्लई के सांसद प्रेम कुमार ने राजनीतिक उद्देश्य के तहत उनके खिलाफ मानहानी का केस दर्ज़ किया था।