टेरर फंडिंग मामले में जहूर अहमद वटाली को हाईकोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय (High court) ने गुरुवार यानी आज कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली को टेरर फंडिंग के मामले में जमानत दे दी.

दिल्ली उच्च न्यायालय (High court) ने गुरुवार यानी आज कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली को टेरर फंडिंग के मामले में जमानत दे दी.

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nitu pandey
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टेरर फंडिंग मामले में जहूर अहमद वटाली को हाईकोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय (High court) ने गुरुवार यानी आज कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली को टेरर फंडिंग के मामले में जमानत दे दी. न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायालय विनोद गोयल की पीठ ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख की सिक्यूरिटी पर जमानत दे दी.

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वटाली ने निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के 8 जून के आदेश को चुनौती दी थी.

जहूर 17 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर में कथित टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तानी आतंकवादियों हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, सात कश्मीरी अलगाववादी नेताओं और अन्य के खिलाफ 18 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था.

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उन पर सईद और सलाहुद्दीन के साथ षडयंत्र रचने के लिए आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था.

इन अलगाववादियों में आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद भट्ट उर्फ पीर सैफुल्लाह हैं। इन्हें 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था.

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Source : IANS

High Court terror funding bail Zahoor Watali
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