स्वास्थय मंत्रालय ने कुंवारी महिलाओं को भी गर्भपात कराए जाने की मंजूरी दिए जाने का मन बना लिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार लिया गया है, जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
देश का मौजूदा कानून अभी केवल शादी-शुदा महिलाओं को ही कुछ शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति देता है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गर्भनिरोधक गोली के असफल होने के कारण गर्भवती होने की स्थिति में महिलाओं को अब गर्भपात कराने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी कर रही है।
बिल पेश किए जाने के बाद मौजूदा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात कराने की मंजूरी मिल जाएगी।
1971 में बनाए गए नियमों के मुताबिक कोई गर्भवती महिला गर्भ में पल रहे बच्चे में किसी गंभीर बीमारी की पहचान के बाद ही गर्भपात करा सकती है हालांकि इसके लिए 20 हफ्ते का गर्भ होना जरूरी होता है।
HIGHLIGHTS
- स्वास्थय मंत्रालय ने कुंवारी महिलाओं को भी गर्भपात कराए जाने की मंजूरी दिए जाने का मन बना लिया है
- आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार लिया गया है, जिसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा
Source : News Nation Bureau