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हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से शराब की दुकान के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से शराब की दुकान के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

Updated on: 23 Nov 2021, 07:55 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक रिट याचिका पर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। याचिका में जंगपुरा में धार्मिक संस्थानों, अस्पताल और स्कूल के पास से एक प्रस्तावित शराब की दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने परवीन अरोड़ा और जंगपुरा क्षेत्र के अन्य निवासियों द्वारा दायर याचिका पर अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा। वादियों ने प्रतिवादियों को शराब की दुकान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित शराब और बीयर की दुकान दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 सहित प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

नवीनतम आबकारी नीति के अनुसार, किसी भी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और पचास बिस्तरों और उससे अधिक के अस्पतालों के 100 मीटर के भीतर शराब और बीयर की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है।

अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में वादी अभय कुमार ने इस संबंध में प्रतिवादियों - दिल्ली सरकार, आयुक्त (आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर) और यूनिवर्सल वाइन और बीयर की दुकान और उसके लाइसेंस धारक के संबंध में अदालत से निर्देश देने की मांग की।

याचिका में दिल्ली आबकारी नीति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि खुदरा दुकानों को किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब तक खोला जा सकता है, जब तक कि मानक नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। आबकारी नीति में स्कूलों, धार्मिक संस्थानों आदि की एक निर्दिष्ट दूरी के भीतर शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध शामिल है।

हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने कानून के विपरीत जंगपुरा में शराब और बीयर की दुकान खोलने की अनुमति दी थी, जबकि मंदिर, गुरुद्वारा, अस्पताल और स्कूल इस स्थान से 100 मीटर के भीतर स्थित हैं।

याचिका में कहा गया है, आर्य समाज मंदिर 5 स्कूलों के साथ 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, कांथी माता मंदिर 60 मीटर की दूरी पर है, माई का गुरुद्वारा 90 मीटर की दूरी पर है, एमसीडी अस्पताल 60 मीटर की दूरी पर है।

इसमें आगे कहा गया है कि जंगपुरा-ए और भोगल के निवासियों ने पहले ही अपने प्रतिनिधि पार्षद और विधानसभा के स्थानीय सदस्य से शिकायत की थी और कानून व्यवस्था की समस्या, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गो के लिए खतरे सहित विभिन्न संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक बैठक बुलाई थी।

याचिका में कहा गया है कि सभी निवासियों ने इस संबंध में शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया और विभिन्न समाचारपत्रों में इस बारे में समाचार भी प्रकाशित किया गया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.