अस्थाना मामले में जवाब दाखिल न करने पर सीबीआई को फटकार

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अस्थाना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की तिथि एक नवंबर तक बढ़ा दी और कहा कि मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 23 अक्टूबर का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा.

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
अस्थाना मामले में जवाब दाखिल न करने पर सीबीआई को फटकार

राकेश अस्थाना, सीबीआई के स्पेशल निदेशक (फाइल फोटो)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अस्थाना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की तिथि एक नवंबर तक बढ़ा दी और कहा कि मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 23 अक्टूबर का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा.

Advertisment

अदालत का आदेश अस्थाना द्वारा मामले की यथास्थित की तिथि को आगे बढ़ाने और सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ बल प्रयोग न करने का निर्देश देने की याचिका के बाद आया है.

अदालत ने अस्थाना और पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की यायिका का जवाब नहीं देने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई.

सीबीआई ने मामले में जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की और अदालत को बताया कि अस्थाना के मामले की जांच कर रही टीम बदल गई है.

अदालत ने कहा, "क्या संस्थान की जांच रुक गई हैं? आप (सीबीआई) 31 अक्टूबर या इससे पहले याचिका दायर कीजिए, अन्यथा आपके अधिकारियों को बुलाया जाएगा."

अदालत अस्थाना और कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इनका कहना है कि उनके खिलाफ मामला गलत इरादे से अवैध तरीके से दर्ज किया गया है.

एजेंसी ने कहा कि कुमार को अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले से संबंधित दस्तावेजों से छेड़खानी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है. धन शोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी मांस निर्यातक मोइन कुरैशी ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को सलटाने के लिए रिश्वत दी थी.

Source : IANS

cbi Rakesh Asthana cbi infighting
      
Advertisment