Advertisment

आप विधायक अमानतुल्ला खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

आप विधायक अमानतुल्ला खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

author-image
IANS
New Update
HC notice

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित करने के लिए दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पिछले महीने, विधायक खान को बड़ी संख्या में अपराधों के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया नगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर और बैड कैरेक्टर घोषित किया गया था।

एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, विधायक को 30 मार्च को जामिया नगर क्षेत्र का बैड कैरेक्टर (बीसी) घोषित किया गया था। खान का नाम पहले से ही 18 मामलों में शामिल रहा है।

दस्तावेज के अनुसार, अमानतुल्ला खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन तो लिया था, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी और इस प्रकार वह केवल 12वीं कक्षा तक शिक्षित हैं।

जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा तैयार दस्तावेज में कहा गया है, उन्होंने जामिया नगर में अपना व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही अपने गांव और उनके पड़ोसी गांवों के लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाया और भूमि हथियाने और अवैध निर्माण में शामिल हो गए। उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले डराने-धमकाने, चोट पहुंचाने, दंगा करने, लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालने और दो समूहों और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित हैं।

इन संलिप्तताओं के आधार पर, खान का नाम क्षेत्र के बैड कैरेक्टर के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि उनकी गतिविधियों को निगरानी में रखा जा सके।

यह जानकारी आप नेता को मदनपुर खादर इलाके में प्रस्तावित अतिक्रमण विरोधी अभियान को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद सामने आई थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment