logo-image

क्या एनडीएमए ने कोविड से मौत पर 4 लाख मुआवजे का फैसला लिया है? : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उन लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा नहीं देने का कोई फैसला लिया है, जो कोविड के शिकार हो गए.

Updated on: 22 Jun 2021, 05:00 AM

नयी दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उन लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा नहीं देने का कोई फैसला लिया है, जो कोविड के शिकार हो गए. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीएमए ने कोई फैसला लिया है कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल द्वारा दायर अनुग्रह राशि संबंधी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश करेगा.

केंद्र ने एक हलफनामे में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 12 के तहत, यह 'राष्ट्रीय प्राधिकरण' है, जिसे पूर्व-सहायता सहित राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का अधिकार है. यह संसद द्वारा पारित कानून द्वारा प्राधिकरण को सौंपा गया कार्य है. विभिन्न राज्यों द्वारा कोविड पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के पहलू पर, शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि लाभार्थियों के बीच 'नाराजगी से बचने के लिए' केंद्र को समान मुआवजा योजना तैयार करने पर विचार करना चाहिए.

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि कुछ योजना को लागू किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई समान दिशानिर्देश नहीं हैं (कोविड की मौत के मुआवजे पर) और प्रवासी श्रमिकों का उदाहरण दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. कंसल की ओर से पेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए सरकार अधिनियम की धारा 12 के तहत कर्तव्यबद्ध है. सरकार ने 14 मार्च, 2020 को कोविड को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया था. पीठ ने कहा कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि हर आपदा अलग होती है और एक छोटी और बड़ी महामारी, या एक बड़ी बाढ़ या छोटी बाढ़ हो सकती है, क्योंकि उसने जोर देकर कहा कि छोटी महामारी के मानकों को एक बड़ी महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता. यह कहते हुए कि सरकार संवैधानिक दायित्वों से बचने के लिए वित्तीय बाधाओं का उपयोग नहीं कर सकती, उपाध्याय ने जवाब दिया, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक योजना होनी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "अनुदान योजना को 2021 तक भी बढ़ाया जाना है. आपदा प्रबंधन अधिनियम खुद ऐसा कहता है.

केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि कर राजस्व में कमी और कोरोनावायरस महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि के कारण राज्यों और केंद्र के वित्त पर गंभीर दबाव है. कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह आपदा राहत कोष को समाप्त कर देगा, और केंद्र और राज्यों की कोविड-19 की भविष्य की लहरों को दूर करने की तैयारी को भी प्रभावित करेगा. शीर्ष अदालत ने कोविड से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया.