CBI जज बोले- गुरमीत सिंह ने साध्वियों को बंधक बनाकर किया रेप, ये माफी के काबिल नहीं

दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की कार्रवाई के पहले जब दोनों पक्षों को 10-10 मिनट बहस के लिए दिए गए थे इस दौरान गुरमीत सिंह ने रहम की गुहार लगाई थी।

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Narendra Hazari
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CBI जज बोले- गुरमीत सिंह ने साध्वियों को बंधक बनाकर किया रेप, ये माफी के काबिल नहीं

डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह (फाइल)

दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की कार्रवाई के पहले जब दोनों पक्षों को 10-10 मिनट बहस के लिए दिए गए थे इस दौरान गुरमीत सिंह ने रहम की गुहार लगाई थी।

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हालांकि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह पर रहम की गुहार का कोई असर नहीं हुआ। फैसला सुनाते वक्त जज ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 'बंधक बनाकर' गुरमीत ने साध्वियों के साथ बलात्कार किया है। उन्होंने कहा कि यह माफी के योग्य नहीं है।

दोनों पीड़िताओं के हवाले से जज ने कहा कि उन्होंने गुरमीत को भगवान का दर्जा दे रखा था। जो बर्ताव गुरमीत का था वह उसे नहीं करना चाहिए था। जज ने रेप के बारे में भी कहा कि यह सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न नहीं बल्कि पीड़िता की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है।

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जज ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि खुद एक धर्मिक संगठन का मुखिया है, उसका यह बर्ताव देश के पवित्र आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को कलंकित करने जैसा काम है। गुरमीत की हरकतों से जो धार्मिक संगठनों की छवि खराब हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।

रहम की गुहार पर अदालत ने कहा, 'बिना वजह दया दिखाने से न्यायिक व्यवस्था प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और इससे कानून के शासन पर लोगों को भरोसा कम होगा।'

जज ने कहा कि देश में अदालतें बुराइयों को खत्म करने के लिए हैं। कड़ी सजा से लोगों में अदालत के प्रति विश्वास बनेगा और अपराधी भी कानून का पालन करने वाला नागरिक बनेगा। यह समाज के लिए भी अच्छा है।

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बता दें कि 20 साल की जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने गुरमीत सिंह पर दोनों केसों में 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इनमें से 14-14 लाख रुपए दोनों पीड़िताओं को दिए जाएंगे। वहीं जुर्माना भरने की बात पर जज ने कहा कि दोषी के डेरे में 7-8 हजार लोग नौकरी करते हैं। अपनी मूवीज के लिए विदेश जा चुके हैं।

इन तथ्यों से पता चलता है कि दोषी के पास जुर्माना भरने के लिए पैसों की कमी नहीं है।

Source : News Nation Bureau

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