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सुप्रीम कोर्ट ने हल्दवानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हल्दवानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लगाई रोक

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IANS
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Haldwani Railway

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों में लोगों से जगह खाली करने के लिए कैसे कहा जा सकता है?

कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीका सही नहीं है।

सात फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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