उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों में लोगों से जगह खाली करने के लिए कैसे कहा जा सकता है?
कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीका सही नहीं है।
सात फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
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Source : IANS