logo-image

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला, मामले को सुनने योग्य बताया 

मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिला जज की कोर्ट मे श्रृंगार गौरी का केस नियमित पूजा को लेकर किया गया था. वहीं इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर था.

Updated on: 17 Nov 2022, 04:19 PM

नई दिल्ली :

ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को वाराणसी कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष का कहना है ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को सिविल जज की अदालत में हुई थी. उस दौरान निर्णय को सुरक्षित रखा गया था. मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिला जज की कोर्ट मे श्रृंगार गौरी का केस नियमित पूजा को लेकर किया गया था. वहीं इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर था. ऐसे में उन्हें  उम्मीद थी कि यह केस कोर्ट खारिज कर देगी. इस मामले में अब आगे भी सुनवाई होगी.

हिंदू पक्ष की चार प्रमुख मांगे थीं. उन मांगों में तुरंत प्रभाव से नियमित पूजा प्रारंभ करना, ज्ञानवापी के परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, वहीं पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपाना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को  हटाना है. गौरतलब है कि परिसर में कथित शिवलिंग मिलने के बाद से हिंदु पक्ष की मांग है कि यहां पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए.