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Gyanvapi Case: ASI के सर्वे पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पूरे घटनाक्रम की 10 बड़ी बातें   

SC ने सर्वे को लेकर कई निर्देश दिए. सर्वे को बुधवार शाम बजे तक रोक दिया गया. मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की हैं।

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Mohit Saxena
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Gyanvapi case

Gyanvapi case ( Photo Credit : social media )

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ज्ञानवापी मामले में ASI के सर्वे पर पेच फंसा है. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक पाबंदी लगाई गई है. वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया गया है. गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार ने अपनी-अपनी दलीलें दी हैं. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक की मांग की है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूपी सरकार से जवाब मांगा. यूपी सरकार ने साफ किया है कि किसी तरह की कोई खुदाई अभी तक नहीं हुई है. ज्ञानवापी के परिसर में मात्र मैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग ही हुई है. आइए जानतें हैं आज के घटनाक्रम की दस बड़ी बातें. 

1. सोमवार सुबह सात बजे से एएसआई का सर्वे चला. इसमें करीब 32 लोग शामिल थे. परिसर के पश्चिमी दीवार, गुंबद, चौखट और परिसर में वीडियोग्राफी व जीपीआर सर्वे किया गया. 

2. वाराणसी जिला अदालत के निर्देश पर आज सुबह सात बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे आरंभ किया था। 

3. CJI ने ASI के सर्वे पर बुधवार शाम को पांच बजे तक रोक लगाई गई है. इस  बीच मुस्लिम पक्ष की दलील दी है कि पहले ही सर्वे पर रोक लगाई जा चुकी है. ये सुनवाई काफी देर तक चली. 

4. इसके बाद डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश दिया. आदेश में ASI के सर्वे पर बुधवार शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया. 

5. हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि ASI के डायरेक्टर को निचली अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह का कोई डैमेज न हो. यूपी सरकार के अनुसार, अगर मुस्लिम पक्ष चाहता तो वह पहले ही निचली अदालत में आदेश को चुनौती दे सकता था. ऐसा जानबूझ कर किया गया. 

6. सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी कर कहा कि केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग हो रही है. एक सप्ताह तक किसी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी.

7. याचिका पर सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक या 2 दिन में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकेंगे. 

8. CJI ने कहा कि यूपी सरकार ने कोर्ट को आश्वासन ​दिया है कि किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी. केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी. 

9. CJI ने कहा कि हमने ASI के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है. ऐसे एक सप्ताह तक कोई खुदाई का काम नहीं होगा. 

10. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि फोटो लेने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.

Source : News Nation Bureau

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