गुरुग्राम नमाज मुद्दा : सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

गुरुग्राम नमाज मुद्दा : सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

गुरुग्राम नमाज मुद्दा : सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार

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IANS
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Gurugram Namaz

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज के संबंध में घटनाओं को रोकने में कथित विफलता के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, यह केवल समाचार पत्रों की रिपोटरें पर आधारित नहीं है, हमने स्वयं शिकायत दर्ज की है।

उसने आगे कहा, हम प्राथमिकी को लागू करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस अदालत ने निवारक उपाय निर्धारित किए थे।

मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं इसे देख लूंगा और उपयुक्त पीठ के समक्ष पोस्ट करूंगा .

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की मशीनरी गुरुग्राम में इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि हाल के कुछ महीनों में, कुछ पहचाने जाने योग्य गुंडों के इशारे पर मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज अदा करने के संबंध में घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है।

याचिका में कहा गया है कि ये गुंडे धर्म के नाम पर खुद को गलत तरीके से पेश करते हैं और शहर में एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं।

याचिका में राज्य सरकार के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में यह दावा करते हुए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है कि हरियाणा सरकार के अधिकारी तहसीन एस. पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निदेशरें का पालन करने में विफल रहे हैं।

2018 में, शीर्ष अदालत ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग सहित घृणा अपराधों के खिलाफ 2018 में कई निर्देश जारी किए थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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