केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को कहा कि गुरुग्राम के बिल्डिंग हादसे ने बिल्डर्स के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया है और इसके साथ ही हरियाण नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 में संशोधन किया जायेगा।
केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम प्रशासन के अधिकारियों के साथ आवासीय कॉम्पलेक्स की सुरक्षा को लेकर बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कहा कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाये गये तो गुरुग्राम में बिल्डर और खरीदार दोनों के हितों की हानि होगी।
उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक बिल्डर द्वारा नियुक्त इंजीनियर ही स्ट्रक्च रल ऑडिट सर्टिफिकेट देते हैं और इसी पर डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (डीटीसीपी) विभाग हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करने से संबंधित आज्ञा जारी करता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो इसीलिये कानून संशोधित किया जायेगा और सरकार को एक ऐसा तरीका अपनाना होगा, जहां बिल्डर द्वारा नियुक्त स्ट्रक्च रल इंजीनियर के अलावा डीटीसीपी भी सर्टिफिकेट जारी करने से पहले प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों से या अपने द्वारा पैनल में लिये गसे स्ट्रक्च रल इंजीनियर से ऑडिट करायेगा।
राव ने बताया कि आईआईटी दिल्ली की एक टीम गुरुग्राम हादसे की जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।
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Source : IANS