गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर हो हुई छात्र प्रदुम्न की हत्या के मामले में सीबीआई जांच में नया खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच के मुताबिक प्रद्युम्न की हत्या उसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने की थी। हालांकि इस हत्या में पहले से आरोपी बस कंडक्टर को क्लीनचिट नहीं दी गई है।
सीबीआई ने हिरासत में लिये गए कक्षा 11 के छात्र को दोपहर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। जिसके बाद आोरपी छात्र को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है।
सीबीआई ने कहा, 'हालांकि हत्याकांड में बस कंडक्टर के रोल की बात सामने नहीं आई है लेकिन अभी उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है।'
सीबीआई के मुताबिक, 'आरोपी छात्र पैरेंट्स टीचर मीटिंग को टालना चाहता था इसलिए उसने प्रद्युम्न की हत्या की।'
हालांकि इस मामले में प्रद्युम्न के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने कह कि सीबीआई ने पिंटो परिवार को भी अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है।
इस मामले में सीबीआई ने बताया, 'इस केस में मौके-ए-वारदात के आसपास मौजूद स्टाफ से पूछताछ की गई है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद शक इस छात्र पर गया और पूछताछ में आरोपी छात्र ने हत्या की बात कबूल कर ली।'
इस मामले में अभी तक यौन शोषण की कोई बात अभी तक सामने नही आई है। वहीं, आरोपी छात्र के पिता का कहना है, 'मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है।' उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने उनके बेटे से पूछताछ की थी। उन्होंने कहा, 'सीबीआई ने जबरन हमारे ऊपर दबाव बनाया।'
सीबीआई के मुताबिक हिरासत में लिए गए छात्र को प्रद्युम्न की हत्या वाले दिन स्कूल परिसर में चाकू के साथ देखा गया था। हिरासत में लिए गए छात्र पर संदेह है कि उसने घटना की सुबह अश्लील वीडियो क्लिप देखा और स्कूल के बाथरूम में जब प्रद्युम्न ठाकुर को देखा तो उसने यौन उत्पीड़न का प्रयास किया होगा।
प्रद्युम्न हत्याकांड: SC से पिंटो परिवार को मिली अंतरिम जमानत
इस मामले में कड़े प्रदर्शन के बाद स्कूल का प्रशासन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था और मामले को सीबीआई जांच दे दी गई थी। सीबीआई जांच के बाद 25 सितंबर को स्कूल दोबारा खुला था।
इस मामले में सीबीआई ने पहले भी 3 लोगों को हिरासत में लिया था। शुरूआती जांच में शक की सुई बस कंडक्टर अशोक कुमार की ओर घूम रही थी, जिसे सीबीआई ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
इसके अलावा सीबीआई रायन स्कूल के उत्तर भारत प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयुस थॉमस को भी गिरफ्तार किया था।
सीबीआई का शिकंजा गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक पिंटो परिवार पर भी पहुंच चुका था। इस मामले में सोमवार (6 नवंबर) को ही पिंटो परिवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है।
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Source : News Nation Bureau