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सीएम विजय रुपाणी (फोटो:ANI)
कुछ राज्यों को छोड़कर नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है. जिसकी वजह से यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है. उनसे भारी चालान काटे जा रहे हैं. वहीं गुजरात में बीजेपी सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मोटर व्हीकल एक्ट में थोड़ा सा बदलाव करके लोगों को थोड़ी सी राहत दी है. अब गुजरात में हेलमेट नहीं पहने वाले लोगों से 1000 रुपए के बदले 500 रुपए का जुर्माना काटा जाएगा. वहीं, कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक हेलमेट पहनने पर 1000 का चालान नहीं बल्कि 500 का चालान लगेगा. वहीं कार में बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 के बदले में 500 का जुर्माना लगेगा.
Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: Driving a vehicle dangerously attracts a fine of ₹5000 as per new rules, however, in Gujarat it will be ₹1500 for three-wheelers, ₹3000 for Light Motor Vehicles (LMVs) and ₹5000 for others. https://t.co/IEPzlq6DJi
— ANI (@ANI) September 10, 2019
सीएम रुपाणी ने आगे बताया, 'नए नियम के अनुसार खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर चालाना 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा. वहीं, तीन पहुया वाहनों के लिए 1500, लाइट मोटर वाहन (LMV) के लिए 3000 और अन्य के लिए 5000 चालान काटा जाएगा.
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रुपाणी सरकार व्हीकल एक्ट में नए परिवर्तनों को 16 सितंबर को लागू करेगी. बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू है. चालान को लेकर कई खबरें सुर्खियों में बन रही है.
मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2019 को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है. नए एक्ट लागू होते ही 25 हजार रुपये, 45 हजार रुपये, 27 हजार रुपये, 35 हजार रुपये और 59 हजार रुपये के चालान काटे जा रहे हैं.