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गुजरात हाई कोर्ट ने बहू के खिलाफ निर्थक याचिका पर महिला पर लगाया जुर्माना

गुजरात हाई कोर्ट ने बहू के खिलाफ निर्थक याचिका पर महिला पर लगाया जुर्माना

Updated on: 29 Jul 2021, 01:55 PM

गांधीनगर:

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने घरेलू विवाद के बाद अदालत से अपनी बहू को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का अनुरोध किया था। उसकी याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को सलाह दी कि वे वादियों को ऐसी याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित न करें।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया ने बुधवार को कहा कि इसमें निर्थकता अपने चरम पर थी।

अरावली जिले की रसिलाबेन खराडी ने अपनी बहू चेतना निनामा की सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की मांग करते हुए याचिका दायर की थी क्योंकि उसने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोला था और झूठी जानकारी दी थी। जिसके बाद, उसने गुजरात लोक सेवाओं आयोग (जीपीएससी) के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल की। इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।

खराड़ी के वकील ने हाईकोर्ट को प्रस्तुत किया कि निनामा ने खुद को अविवाहित बताकर सरकारी नौकरी प्राप्त की थी, जबकि उसकी तलाक की याचिका 2016 से लंबित है। बहू ने सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाकर नौकरी हासिल की थी और इसलिए सेवा नियमों का उल्लंघन किया था।

हालांकि, अदालत याचिका पर विचार करने के लिए एक वैध कारण खोजने में विफल रही। अदालत ने कहा, सास द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर प्रार्थना और याचिका में बहू की नियुक्ति के खिलाफ यह कहते हुए निर्देश देने की मांग की गई है कि यह तथ्यों को दबाकर गलत तरीके से प्राप्त किया गया था।

यह उनके बीच एक विवाद है। यह बहुत ही असामान्य और अजीब है। अदालत यह समझने में विफल है कि जब याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत खाते पर ऐसी प्रार्थना की थी तो यह याचिका कैसे सुनवाई योग्य है।

अदालत ने आगे कहा, अदालत को यह देखकर दुख होता है कि वकील ने याचिकाकर्ता को किसी अन्य मंच के समक्ष उचित कार्यवाही करने की सलाह देने के बजाय इस तरह की मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित किया है।

हाईकोर्ट ने कहा, ऐसी याचिका दायर करके याचिकाकर्ता अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे लोगों को ऐसी याचिका दायर करने के लिए प्रोत्साहित न करें।

अदालत ने याचिकाकर्ता रसीलाबेन को आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्री के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.