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30 जून से पहले जारी मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के बिल पर नहीं लगेगा जीएसटी

सरकार ने साफ किया है कि 30 जून से पहले जारी किये गए मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा।

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pradeep tripathi
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30 जून से पहले जारी मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के बिल पर नहीं लगेगा जीएसटी
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सरकार ने साफ किया है कि 30 जून से पहले जारी किये गए मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही यह भी कहा है कि अगर ड्यू डेट जुलाई में है तो भी उस बिल पर जीएटी नहीं लगेगा।

जुलाई में पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है जिसके बाद सर्विस सेक्टर में टैक्स की दर बढ़ गई है।

जीएसटी लागू होने के पहले सर्विस टैक्स 15 फीसदी थी, लेकिन जीएसटी के बाद ये 18 फीसदी हो गई है। जिससे टेलीफोन और रेस्त्रां के बिल सहित सेवा क्षेत्र की विभिन्न सेवाएं महंगी हो गई हैं।

रेवेन्यू सचिव हंसमुख अधिया ने कहा, '30 जून के पहले जारी किये गए क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल पर जीएसटी की दरें लागू नहीं होंगी। यहां तक कि अगर ड्यू डेट जुलाई भी है तो भी उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा।'

उन्होंने साफ किया, 'अगर वेंडर जुलाइ में भुगतान कर रहा है, लेकिन इनवॉयस जून में जारी हुआ है तो भी जीएसटी की दरें उन पर लागू नहीं होंगी।'

हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कृषि से जुड़े क्षेत्र को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

जिएसटी से पहले सर्विस सेक्टर में 14% टैक्स के साथ 0.5-0.5% स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस लगाया जाता था।

Source : News Nation Bureau

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