logo-image

'जीएसटी रेट्स फाउंडर' से जाने नया दर, वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया एप

'जीएसटी रेट्स फाउंडर' नाम का ये एप लोगों को जीएसटी के बाद के रेट की जानकारी देता है।

Updated on: 08 Jul 2017, 02:20 PM

नई दिल्ली:

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के बाद सामानों का सही रेट क्या होगा, इस बारे में लोगों तक जागरुकता फैलाने के लिए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक एप लॉन्च किया है। 'जीएसटी रेट्स फाउंडर' नाम का ये एप लोगों को जीएसटी के बाद के सामानों के रेट की जानकारी देता है।

यानी कि अगर आप खरीदारी के लिए बाज़ार निकलें हैं और जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य जीएसटी के बाद क्या होगा, तो आप इस एप के ज़रिए बहुत आसानी से जान सकते हैं।

फिलहाल ये सुविधा एन्ड्राइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है लेकिन भविष्य में इसे आईफोन के लिए भी उपलब्ध कराने की योजना है।

30 जून से पहले जारी मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के बिल पर नहीं लगेगा जीएसटी

इस एप की एक और ख़ास बात है। अगर आपने इस एप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया है तो ऑफलाइन मोड में भी वस्तु का रेट जाना जा सकता है।

साथ ही इसे ऑनलाइन पोर्टल cbec-gst.gov.in पर भी डाला गया है जिससे कि टैक्सपेयर्स को ये मालूम हो कि उपभोक्ता के लिए जीएसटी के बाद वस्तु का क्या मूल्य निर्धारित किया जाए।

टैक्सपेयर्स इस साइट के ज़रिए जान सकते हैं कि वस्तु पर CGST, SGST, UTGST और कॉपेनसेशन सेस लगेगा।

मोदी सरकार का जीएसटी मज़ाक है, सरकार को इसे 2 महीने टालना था: कांग्रेस