जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक पीयूष गोयल की अध्यक्षता आज यानी शनिवार को हुई। सैनिट्री नैपकिन को जीएसटी फ्री करने समेत कई सामानों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया। सैनिट्री नैपकिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी जिसे अब ज़ीरो प्रतिशत कर दिया गया है।
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दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा,' सैनिट्री नैपकिन को अन्य उत्पाद के साथ जीएसटी फ्री कर दिया गया है।'
Sanitary napkins have been exempted from the current Goods and Service Tax (GST) regime along with some other products: Manish Sisodia, Delhi Finance Minister after attending the GST council meeting. pic.twitter.com/oT5tCchZki
— ANI (@ANI) July 21, 2018
इसके अलावा 28 प्रतिशत वाले प्रोडक्ट्स से भी जीएसटी घटाया गया है। 35 से ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट इस बैठक में आपसी सहमति से कम किया गया।
रिपोर्ट की मानें तो बैठक के दौरान शुगरसेंस पर सिर्फ रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया।
कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्ति, साल की पत्ति जीएसटी से बाहर किया गया।
No GST on stone, marble, rakhi, wooden deities, sal leaves etc: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/syrX2eIoXf
— ANI (@ANI) July 21, 2018
इसके अलावा हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी के बक्से, कांच के आर्टवेयर, हैंडमेड लैंप पर12 प्रतिशत तक जीएसटी कम की गई है।
GST on handbags, jewellery box, wooden box for paintings, artware of glass, stone endeavour, ornamental framed mirrors, handmade lamps ets reduced to 12%: Finance Minister Piyush Goyal
— ANI (@ANI) July 21, 2018
परिषद की 28वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'रेफ्रिजरेटर, छोटे टेलीविजन (25 इंच स्क्रीन तक), लिथियम ऑयन बैटरीज, वैक्यूम क्लीनर्स, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे फूड ग्राइंडर्स, मिक्सर्स. स्टोरेज वॉटर हीटर, इमर्शन हीटर, हेयर ड्रायर्स, इलेट्रिक स्मूथिंग आयरंन्स समेत अन्य चीजों पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है।'
मंत्री ने कहा कि परिषद का एक और महत्वपूर्ण निर्णय छोटे उद्यमों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में था।
उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार करनेवाले उद्यमों को अब हर महीने र्टिन दाखिल करने के बजाय तीन महीने पर करना होगा, वे कर चुकाना मासिक आधार पर जारी रखेंगे।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि, संशोधित रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा।
#WATCH Live: Finance Minister Piyush Goyal addresses a Press Conference in Delhi after 28th Meeting of GST https://t.co/Byl5cZW7iN
— ANI (@ANI) July 21, 2018
मंत्री ने आगे बताया कि छोटे और मध्यम उद्यमों की चिंता पर विचार करने के लिए परिषद की चार अगस्त को एक विशेष बैठक होगी।
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IANS इनपुट
Source : News Nation Bureau