वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की आज 31वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई वस्तुओं से टैक्स कमी का फैसला लिया गया. बैठक में 33 चीजों पर जीएसटी दरें घटा दी गई है. 28 फ़ीसदी वाली सात वस्तुओं को 18 फ़ीसदी के दायरे में लाया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गईं है. वहीं ऑटो पार्ट्स और सीमेंट पर कोई कटौती नहीं की गई है. इसके साथ ही सिनेमा देखने वालों के लिए भी खुशखबरी है. GST के नए रेट्स 1 जनवरी 2019 से लागू होंगे. 3 वस्तुओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है. इसके साथ ही बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दामों में हुई कटौती से सरकार पर 5,500 करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा.
सिनेमा के शौकीनों के लिए खुशखबरी
100 रु की मूवी टिकट में 12 फीसदी की कटौती की गई है. 100 रु से महंगी मूवी टिकट को 28 फीसदी से 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है.
28% स्लैब में एसी और डिशवॉशर
एसी और डिशवॉशर पर अभी भी 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके साथ ही नॉर्मल साइज़ के टीवी पर जीएसटी घटाकर 28 फीसदी से 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है.
धार्मिक हवाई सेवाओं पर कटौती
धार्मिक हवाई सेवाओं पर अब सिर्फ़ 5% GST लगेगा
टीवी, मॉनिटर पर कटौती
टेलीविज़न स्क्रीन, टायर , पावर बैंक (लिथियम-ion बैटरी ), मॉनिटर को 28 फीसद से 18 फीसद के स्लैब में रखा गया है. विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गाड़ी के सामान में 5% की कटौती की गई है.
सीमेंट और ऑटो पार्ट्स नहीं हुई कटौती
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि लक्जरी और खराब आइटम को शामिल करें तो 28 फीसदी के ब्रैकेट में 28 आइटम बची हैं. 13 आइटम ऑटोमोबाइल पार्ट्स में से है और एक सीमेंट है. सीमेंट का राजस्व 13000 करोड़ है और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का राजस्व 20000 करोड़ है. अगर इन्हे 28% से 18% तक लाया जाता है तो 33000 करोड़ के निहितार्थ हैं
उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रकाश पंत ने GST कॉउंसिल बैठक पर कहा कि टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर आदि 28 फीसद की स्लैब से नीचे रखा गया है. लक्ज़री आइटम को 28 फीसद स्लैब में रखा गया है.
इसके साथ ही डिश वॉशिंग मशीन, सेट टॉपबॉक्स, मॉनिटर, प्रॉजेक्टर पर भी मिल राहत मिल सकती है. लग्जरी वस्तुओं और तंबाकू-सिगरेट को छोड़कर रोजमर्रा की सभी वस्तुओं को 18 फीसदी या उससे भी कम जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने ANI से बातचीत के दौरान कहा था कि 18 फीसद स्लैब में आने वाली 33 वस्तुओं को 12-5 फीसद के स्लैब में लाया गया है. मालूम हो कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरें घटाने की बात की थी.