केंद्र सरकार का नया फ़ैसला, पीएफ अकाउंट में 12 फ़ीसदी का करेगी अंशदान
इस फ़ैसले के मुताबिक नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल तक पीएफ अकाउंट में 12 फीसदी का अंशदान करेगी।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने रोज़गार में बढ़ावे के उद्देश्य से नया फ़ैसला लिया है। इस फ़ैसले के मुताबिक नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल तक पीएफ अकाउंट में 12 फीसदी का अंशदान करेगी। ताकि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य अपने लिए घर खरीदने या मकान के निर्माण अथवा स्थल के अधिग्रहण के लिए अपने कोष से 90 फीसदी राशि की निकासी कर सकें।
इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुल 12 फीसदी में से 8.3 फीसदी का अंशदान किया जाता था। बाकि के पैसे कर्मचारी के अकाउंट से कटता था।
यानी कि इस वजह से कंपनियां पहले बेलिस सैलरी कम दिखाती थी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद न केवल बेसिक सेलिरी बढ़ेगी बल्कि रोजगार के 1 करोड़ नए अवसर भी पैदा होंगे।
इस तरह से रिटायरमेंट के समय उसके पीएफ फंड में उतना पैसा होगा जितना उसको रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए।
साथ ही ईपीएफ एक्ट के तहत इम्पलाई को सोशल सिक्योरिटी कवर मुहैया कराने का मकसद भी पूरा हो पाएगा।
दत्तात्रेय ने बताया कि वर्ष 2015-16 की वाषिर्क रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2016 को ईपीएफ सदस्य खातों की कुल संख्या 17.14 करोड़ है।
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