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डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार, सरकार ने किया खंडन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) की उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके मुताबिक डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था।

Updated on: 05 Aug 2017, 10:00 AM

highlights

  • डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने की खबर का सरकार ने खंडन किया है
  • न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक एक अक्टूबर से डेथ रजिस्ट्रेश के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया था

नई दिल्ली:

डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने की खबर का सरकार ने खंडन किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने न्यूज एजेंसी पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) की उस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके मुताबिक डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मृतक की पहचान को लेकर 1 अक्टूबर, 2017 से डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार संख्या की जरूरत होगी लेकिन हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया (आरजीआई) के बयान के मुताबिक, 'इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मृतक व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए ढेर सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरुरत भी नहीं रह जाएगी।'

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