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बैंको और पीएसयू के अफसरों के बच्चों को अब नहीं मिलेगा आरक्षण का फायदा

बैंकों, बीमा कंपनियों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है।

Updated on: 30 Aug 2017, 11:53 PM

highlights

  • बैंको और पीएसयू में काम करने वाले अधिकारयों के बच्चों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
  • ओबीसी आरक्षण के कोटे के भीतर कोटा तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली:

बैंकों, बीमा कंपनियों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। पीएसयू और बैंकों में बड़े पदों पर काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों को अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा।

मोदी सरकार ने कैबनिेट की बैठक के बाद ओबीसी आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों में सरकार ने पीएसयू, बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारियों को भी शामिल कर दिया है।

गौरतलब है कि अभी तक क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ केंद्र सरकार की नौकरियों पर ही लागू था। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। फैसले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पिछले 24 सालों से इसपर फैसला नहीं हो पाया था जिसकी वजह से उच्च पदों पर काम करने वाले लोगों के बच्चे भी आरक्षण का फायदा उठा रहे थे।

जेटली ने कहा आर्थिक रूप से संपन्न ऐसे लोगों के आरक्षण पा लेने की वजह से इसके असल हकदार वंचित रह जाते थे। अब सरकार ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो पीएसयू और बैंकों में उच्च पदों पर कार्यरत है।

केंद्र सरकार अब ओबीसी आरक्षण के कोटे के भीतर कोटा तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।