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नाइट कर्फ्यू में भी हाइवे पर चालू रहेगी गाड़ियों की आवाजाही, केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

गृह मंत्रालय ने अनलॉक - 1 (Unlock 1.0) में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है.

Updated on: 12 Jun 2020, 07:28 PM

नई दिल्ली:

पूरे देश में अब कोरोनावायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों की संख्या ये बता रही है कि अब बिना वैक्सीन के इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया है हालांकि इसके संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है. इस बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक - 1 (Unlock 1.0) में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किए गए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है. शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा. वहीं इसके पहले गृहमंत्रालय ने ये आदेश जारी किया था कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए. 

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, सरकार ने हाईवे पर चलने वालों को अनलॉक 1.0 में छूट दी है. सरकार ने नाइट कर्फ्यू के तहत पहले सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को छूट दी थी. उन्होने आगे बताया कि अब ये छूट हाईवे पर चलने वाली सभी गाड़ियों के लिए है. उन्होंने आगे बताया कि अनलॉक 1.0 में कुछ राज्य नाइट कर्फ्यू में हाइवे से गुजर रहे लोगों, बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को भी रोक रहे हैं अब उन्हें ऐसा नहीं करना है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का मतलब ये नहीं था कि आम लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया जाए. यह सिर्फ इसलिए था ताकि लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो सके और लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे. गृहमंत्रालय के मुताबिक ये नियम हाइवे पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है. आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार ने जरूरी सामान लाने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हों. इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्लादेश भेजे जा रहे सामान के वाहन रोक दिए गए थे, तब ऐसे आदेश जारी किए थे.