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सरकार ने अयोध्या के फैसले को लेकर टीवी चैनलों को जारी किया परामर्श

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की जाने वाली चर्चा और दृश्य से किसी भी प्रकार की विभाजनकारी अथवा राष्ट्र विरोधी भावना न भड़के

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की जाने वाली चर्चा और दृश्य से किसी भी प्रकार की विभाजनकारी अथवा राष्ट्र विरोधी भावना न भड़के

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Sushil Kumar
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सरकार ने अयोध्या के फैसले को लेकर टीवी चैनलों को जारी किया परामर्श

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर शनिवार को सभी टेलीविजन चैनलों और केबल टीवी ऑपरेटरों को परामर्श जारी किया है. मंत्रालय ने कहा है कि चैनल और ऑपरेटर नियमों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि दिखाई जा रही चर्चा और दृश्य से किसी भी प्रकार से ‘विभाजनकारी’ या ‘राष्ट्र विरोधी’ भावनाओं को ना भड़काया जाए. मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद से इस पर गौर करने का अनुरोध किया है कि प्रिंट मीडिया भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत पत्रकारिता के नियमों का पालन करते हुए खबरें दे.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की जाने वाली चर्चा और दृश्य से किसी भी प्रकार की विभाजनकारी अथवा राष्ट्र विरोधी भावना न भड़के. परामर्श में कहा गया कि सभी तरह का प्रसारण केबल टीवी नेटवर्क (रेगुलेशन)कानून 1995 का पालन करते हुए होना चाहिए. परामर्श में कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने संबंधी दृश्य या शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. किसी भी कार्यक्रम में छवि धूमिल करने वाली, गलत जानकारी या आधी-अधूरी जानकारी नहीं परोसी जानी चाहिए. 

Source : Bhasha

government Ministry of Information and Broadcasting ekectronic media tv channel
      
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