खाना बांटने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

गृह विभाग ने समस्त मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है.

गृह विभाग ने समस्त मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने समस्त मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. प्रदेश में भोजन के पैकेटों का वितरण किए जाने के संबंध में समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ, प्राइवेट संस्था द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन एवं राशन के संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलित किचन यथासंभव अपने क्षेत्र के निकट कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बनवाना सुनिश्चित करें.

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जहां पर भोजन को पकाया जा रहा है उस स्थल से संबंधित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर संबंधित जोनल ऑफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाएं. व्यक्तियों हेतु प्रतिदिन बनाई जा रही भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा कि सूचना पूर्व रात्रि जनपद के राहत कंट्रोल रूम तथा संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से देना होगा.

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वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति सुनिश्चित करेंगे कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो. एनजीओ यथासंभव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी को शामिल कर उनसे सत्यापन कराएं.

Source : News Nation Bureau

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