सरकार ने फंसे हुए विदेशियों को वापस अपने देश जाने की लॉकडाउन से दी छूट

पंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिये लॉकडाउन में छूट दी गई है.

पंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिये लॉकडाउन में छूट दी गई है.

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nitu pandey
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सरकार ने फंसे हुए विदेशियों को लॉकडाउन से छूट दी( Photo Credit : प्रतिकात्मक फोटो)

केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की व्यवस्था करने के लिये बृहस्पतिवार को लॉकडाउन में छूट दे दी. इसके अलावा पंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिये लॉकडाउन में छूट दी गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. सरकार ने कहा कि केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों को वापस जाने की अनुमति है, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं.

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गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि महामारी प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत यह फैसला लिया गया है. आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की व्यवस्था करने और पंद्रह फरवरी के बाद भारत आए विदेशी नागरिक, जिनकी पृथकता की अवधि पूरी चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं, उन्हें भी वापस अपने देश जाने के लिये लॉकडाउन में छूट दी है.

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गृह मंत्रालय ने कहा कि पता चला है कि लॉकडाउन के कारण कई विदेशी नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं. मंत्रालय के अनुसार कुछ दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को वापस ले जाने के लिये संपर्क किया है, जिनकी गृह मंत्रालय अलग अलग समीक्षा करेगा.

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मंत्रालय ने कहा कि संबंधित देश की सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करेगी. प्रस्थान से पहले, विदेशी नागरिकों की मानक स्वास्थ्य नियमों के अनुसार कोविड-19 लक्षणों की जांच की जाएगी. अगर कोविड-19 के लक्षण वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका मानक स्वास्थ्य नियमों के तहत इलाज किया जाएगा. भाषा जोहेब उमा उमा

Source : Bhasha

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