केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ओवरटाइम भत्ता (OTA) बंद करने का फैसला किया है।
कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के अनुसार परिचालन कर्मचारियों (ऑपरेशनल स्टाफ) को छोड़कर अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह भत्ता बंद हो जाएगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया है। व्यय विभाग के अनुसार, सालों में हुए वेतन में वृद्धि के कारण सरकार ने यह निर्णय किया है।
इसके अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर परिचालन कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों (जो संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा संचालित होते हैं) के अलावा अन्य कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते को खत्म करने को सरकार स्वीकार कर सकती है।
इसके तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उससे जुड़े कार्यालयों में इसे लागू करने का फैसला लिया गया है।
परिचालन कर्मचारी मंत्रालय के इतर ऐसे सभी गैरराजपत्रित कर्मचारी आते हैं जो कार्यालय के संचालन में सीधे तरीके से संबद्ध है।
मंत्रालयों और विभागों से जुड़े प्रशासनिक खंड को परिचालन कर्मचारियों की सूची भी तैयार करने को कहा गया है। इन कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता बायोमैट्रिक अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा।
साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि परिचालन कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्हें 1991 में जारी आदेश के मुताबिक ही भत्ता दिया जाएगा।
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Source : News Nation Bureau