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आतंक पर वार, सरकार ने लश्कर के प्रॉक्सी संगठन TRF को किया बैन

गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) ने कल मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ ​​अबू खुबैब ( LeT launching commander Mohammed Amin Khubaib ) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया

Updated on: 06 Jan 2023, 07:09 AM

New Delhi:

आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से काम कर रही केन्द्र सरकान के आतंक पर एक और करारी चोट की है. सरकार खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. सरकार की ओर से टीआरएफ को यूएपीए के तहत टेरर ऑर्गनाइजेशन घोषित कर दिया है.गृह मंत्रालय ( Ministry of Home Affairs ) ने कल मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ ​​अबू खुबैब ( LeT launching commander Mohammed Amin Khubaib ) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का निवासी खुबैब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba ) के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है. 

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गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया. गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि गृह मंत्रालय ने कल द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया. 

आपको बता दें टीआरएफ 2019 में लश्कर के प्रॉक्सी के तौर पर अस्तित्व में आया था. यह संगठन मुंबई में हुए 26/11 के हमले में भी शामिल था. प्रॉक्सी टीआरएफ जम्मू और कश्मीर में सरकार के खिलाफ कई सालों से काम कर रहा था. इसका काम प्रदेश के लोगों को उकसाना था.