गोरखपुर अस्पताल मामले में SC का दखल देने से इनकार, कहा- योगी सरकार कर रही है काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में अस्पताल में हुई 60 से अधिक बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने और एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में अस्पताल में हुई 60 से अधिक बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने और एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा, 'हमने मुख्यमंत्री को खुद अस्पताल का दौरा करते हुए देखा है, वो खुद व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहे हैं, ये एक राज्य विशेष का मामला है, आप (याचिकाकर्ता) चाहें तो, हाइकोर्ट जा सकते हैं।'
वकील राजेशवरी रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से गोरखपुर हादसा मामले में स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
आपको बता दें की गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले पांच दिनों में कथित तौर पर एंसेफेलाइटिस के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं मीडिया दस्तावेजों के आधार पर मौत को ऑक्सीजन सप्लाई रुकना बता रहा है।
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गोरखपुर के अस्तपाल में हुई मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पताल में स्थिति का जायदा लेकर मामले के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बच्चों की मौत को हत्या करार देते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
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