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गोवाः कर्लीज होटल पर बुलडोजर के पहिए थमे, SC ने कार्रवाई पर लगाई रोक

भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा प्रशासन ने होटल कर्लीज को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी.

Updated on: 09 Sep 2022, 12:05 PM

highlights

  • होटल कर्लीज को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी
  • कोर्ट ने राहत देते हुए प्लॉट पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी
  • होटल में किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी: SC

नई दिल्ली:

भाजपा नेता सोनाली फोगाट (Sonali Phogat ) की मौत के मामले में गोवा प्रशासन ने होटल कर्लीज को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. रोक को इस शर्त पर मंजूरी दी गई है कि इस होटल में किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी. गौरतलब हैं कि गोवा प्रशासन शुक्रवार को तीन बुलडोजर लेकर इस होटल को गिराने पहुंचा. इसे ढहाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई. इसके बाद क्लब के मालिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. कोर्ट ने राहत देते हुए प्लॉट पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह से कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई. ऐसे में अवैध निर्माण को ढहाया जा सकता है.

गौरतलब है कि गोवा का आइकॉनिक नाइटसीन हॉटस्पॉट कर्लीज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई आज सुबह से जारी है. इसी जगह पर भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तटीय नियमों और हरित कानून उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद कर्लीज को गिराया जा रहा था. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के रेस्टोरेंट कर्लीज के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद से कर्लीज रेस्तरां को गिराए जोने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. 

गौरतलब है कि कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी.  इसमें रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की हो रही थी. एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद कर्लीज रेस्तरां की मांग को खारिज कर दिया था.