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पुलिस ने 13 वर्षीय जैन लड़की की उपवास के कारण हुई मौत के मामले में माता-पिता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। लड़की ने सामुदायिक परंपरा के तहत 68 दिन का उपवास रखा था और उपवास तोड़ने के दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पी वाई गिरि ने बताया कि एक स्थानीय बाल अधिकार एनजीओ की ओर से मार्केट पुलिस थाने में दी गई शिकायत के आधार पर IPC की धारा 304 और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विशेष तौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।
पुलिस निरीक्षक एम मुत्तैया ने कहा कि परिजनों पर उपवास रखवाने का आरोप है। हमें इसकी पुष्टि करनी है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के पोट बाजार में रहने वाले लड़की के अभिभावकों से उसकी मौत को लेकर पहले ही सवाल किये जा चुके हैं।
एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'बलाला हक्कुला संगम' ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की थी कि पिता के मुनाफे के लिए 13 साल की लड़की अराधना को उपवास के लिए मजबूर किया गया था। जिसके कारण मौत हुई है।
Source : News Nation Bureau