बेटे के कुत्ते ने मां को किया परेशान, अदालत ने दंपति को माता-पिता का घर खाली करने का दिया आदेश

बेटे के कुत्ते ने मां को किया परेशान, अदालत ने दंपति को माता-पिता का घर खाली करने का दिया आदेश

बेटे के कुत्ते ने मां को किया परेशान, अदालत ने दंपति को माता-पिता का घर खाली करने का दिया आदेश

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को एक याचिका पर विचार करने के बाद अपने माता-पिता का घर खाली करने के लिए कहा है, जिसमें मां ने आरोप लगाया था कि उसका बेटा उसकी सहमति के बिना उसके घर में रहने के लिए एक कुत्ता लाया है।

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याचिका में उल्लेख किया गया है, वह (बेटा) इस कुत्ते का इस्तेमाल शिकायतकर्ता (मां) को अपने ही घर में असहज करने के लिए कर रहा था। उसे सांस लेने में समस्या हो गई थी और उसका बेटा कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए उकसाता रहता था। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005) प्रतिवादी को परिसर से वंचित करने के लिए एक याचिका दायर की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने प्रतिवादी (दंपति) को एक सप्ताह के भीतर सरिता विहार स्थित घर के परिसर को खाली करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, माता-पिता को विभिन्न बीमारियों से पीड़ित बताया गया है और प्रतिवादी बेटे के कारण तनाव केवल उनके संकटों को बढ़ा रहा है। विडंबना यह है कि विवाद की हड्डी कुत्ता लव भी है। मां ने व्यक्त किया कि वह सांस की बीमारियों से पीड़ित है और शायद कुत्ते की उपस्थिति उसके लिए परेशान कर रही थी। कुछ लोग कुत्ते के प्रेमी होते हैं जबकि कुछ को घृणा हो सकती है, और यहां तक कि उनकी उपस्थिति से घृणा भी हो सकती है। ऐसे में प्रार्थना कक्ष या किचन में कुत्ते की घुसपैठ मां के लिए चिंताजनक हो सकती है।

आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा, प्रतिवादी (दंपति) को निश्चित रूप से उसके माता-पिता द्वारा उसके प्रवेश के लिए सहमति के अधीन परिसर में प्रवेश करने या रहने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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