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मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, 7 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

मोदी टाइटल वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, 7 दिसंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक

Updated on: 20 Oct 2021, 11:25 PM

रांची:

मोदी टाइटल वाले लोगों पर की गयी एक टिप्पणी से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के अपने आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची के एक अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में स्थानीय सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद दर्ज कराया था, जिसमें उनपर लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मोदी टाइटल वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया।

शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी टाइटल वाले सारे मोदी के खिलाफ टिप्पणी निंदनीय, कष्टकारी और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है, जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। 17 अक्तूबर को राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए समन को रद्द करने अपील की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है। अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। झारखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने अदालत में राहुल गांधी की ओर से पक्ष रखा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.