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दिल्ली कोर्ट ने रद्द की अवंथा ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका

दिल्ली कोर्ट ने रद्द की अवंथा ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका

Updated on: 30 Oct 2021, 05:10 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अवंथा समूह के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने थापर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। गौतम थापर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विजय अग्रवाल और संदीप कपूर और वीर संधू, रजत सोनी, विवेक सूरी, निहारिका करंजावाला, अपूर्व पांडे, मृदुल यादव, अभिमांशु ध्यानी और साहिल मोदी की टीम ने किया। टीम ने थापर की ओर से पेश होने के लिए अधिवक्ता विजय अग्रवाल को जानकारी दी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अधिवक्ता अमित महाजन और लोक अभियोजक एनके मट्टा ने प्रतिनिधित्व किया।

जांच एजेंसी ने 3 अगस्त को गौतम थापर को दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज किया गया है। 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग/हेराफेरी के लिए जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।

क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बल्लरपुर इंडस्ट्रीज, अनंत एर्गो लाइफ इंश्योरेंस जैसी कई प्रमुख कंपनियों के प्रमोटर थापर पहले से ही कई बैंकिंग कंसोर्टियम को धोखा देने और यस बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, ईडी ने स्थगन की मांग की क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपलब्ध नहीं था।

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