गार्गी कॉलेज छेड़खानी मामले में जांच टीम अगले हफ्ते सौंपेगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय राजधानी स्थित गार्गी (Gargi College) कॉलेज में छह फरवरी को आयोजित वार्षिकोत्सव 'रेवरी' के दौरान छात्राओं से की गई छेड़छाड़ (Eve Teasing) के मामले में जांच टीम अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.
highlights
- गार्गी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्राओं से हुई थी छेड़छाड़.
- जांच टीम अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी.
- पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी छात्र.
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी स्थित गार्गी (Gargi College) कॉलेज में छह फरवरी को आयोजित वार्षिकोत्सव 'रेवरी' के दौरान छात्राओं से की गई छेड़छाड़ (Eve Teasing) के मामले में जांच टीम अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. गार्गी कॉलेज सोमवार को फिर से खुल जाएगा. इस मामले में पुलिस की तरफ से सीसीटीवी (CCTV) फूटेज भी खंगाले जा चुके हैं, जिसके आधार पर 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया. इनमें से अब तक दर्जन भर लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं. इस मामले की जांच के लिए पुलिस की ओर से 11 टीमें लगी हुई हैं, जोकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के अलग-अलग शहरों में दबिश दे रही हैं.
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अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट
कॉलेज सूत्रों ने बताया, 'गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी के मामले में गठित 'फैक्ट फाइंडिंग टीम' अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी. कॉलेज सोमवार से दोबारा खुल रहा है.' उल्लेखनीय है कि गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को वार्षिकोत्सव 'रेवरी' का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बाहर के संदिग्ध लोग घुस गए थे और उन्होंने कथित तौर पर छात्राओं के साथ छेड़कानी की थी. कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनके साथ यौन हिंसा की, साथ ही भद्दे इशारे किए और गंदी बातें भी कही.
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छात्राओं ने किया था विरोध-प्रदर्शन
इसके कई दिन बाद कॉलेज की छात्राओं ने अपना विरोध जताने के लिए एक रैली भी निकाली थी. रैली में यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर छात्राओं ने आवाज उठाई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की. इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया था. पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी छात्र हैं. इनमें से कुछ छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो कुछ दिल्ली-एनसीआर के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हौज खास थाने में आईपीसी की धारा 452, 354, 509, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.
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