सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के बिल्डर हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को नहीं दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के बिल्डर हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को नहीं दी जमानत
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की 1995 में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगने वाले आवेदक/अपीलकर्ता की ओर से दायर एक आवेदन है। दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और किए गए बयानों को ध्यान से पढ़ने के बाद आवेदक/अपीलकर्ता को जमानत देने के हम इच्छुक नहीं हैं, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
25 फरवरी 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम को बिल्डर और उसके ड्राइवर मेहदी हसन की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने दावा किया था कि जैन की 7 मार्च, 1995 को उनके जुहू बंगले के बाहर हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अबू सलेम को अपनी विशाल संपत्ति में से हिस्सा देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम रजिस्ट्री को इन अपीलों (फरवरी 2015 के फैसले के खिलाफ) को नवंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।
अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का भी दोषी है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसे 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Sita Navami 2024: साल 2024 में कब मनाई जाएगी सीता नवमी? इस मूहूर्त में पूजा करने से घर में आएगी सुख-समृद्धि!
-
Kuber Upay: अक्षय तृतीया पर करें कुबेर के ये उपाय, धन से भरी रहेगी तिजोरी
-
Maa Laxmi Upay: सुबह इस समय खोल देने चाहिए घर के सारे खिड़की दरवाजे, देवी लक्ष्मी का होता है आगमन
-
Gifting Gold: क्या पत्नी को सोने के गहने गिफ्ट करने से होती है तरक्की, जानें क्या कहता है शास्त्र