दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को 'महाप्रसाद' कहे जाने पर सुदर्शन पटनायक ने जताई चिंता
अमेरिका के बारे में बात करते समय 'शांत दिमाग' और 'सही संदर्भ' अहम : मैक्सिकन राष्ट्रपति शिनबाम
Good News: राशन कार्ड धारकों की आई मौज, ये राज्य सरकार जून में ही दे रही 3 महीने का राशन
ऐश्वर्या राय के साथ स्टेज पर इस एक्टर ने कर दी थी ऐसी हरकत, फिल्मों में कभी नहीं मिला साथ, तो ऐसे किया रोमांस
गर्मियों में इन चीजों का सेवन करने से मिलेगा कोलेजन, आज ही करें डाइट में शामिल
सिर्फ अंडरवियर पहनकर इस एक्टर ने लगाए छक्के-चौके, देखकर लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा- 'चड्डी मैन'
World Day Against Child Labor पर जानिए बाल मजदूरी पर कितनी सजा मिलती है
अधोमुख श्वानासन : तनाव और चिंता से राहत पाने का सरल उपाय, जानें इसके चमत्कारी फायदे
गाजियाबाद सौरभ हत्याकांड : पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया मुख्य आरोपी का चचेरा भाई

गैंगस्टर अबू सलेम को SC से नहीं मिली राहत, रिहाई के दावे को किया खारिज  

गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली, उसकी कोशिश थी की प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक साल 2027 में उसे रिहा होना चाहिए.

गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली, उसकी कोशिश थी की प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक साल 2027 में उसे रिहा होना चाहिए.

author-image
Mohit Saxena
एडिट
New Update
abu salem

गैंगस्टर अबू सलेम( Photo Credit : ani)

गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली, उसकी कोशिश थी की प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक साल 2027 में उसे रिहा होना चाहिए. आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके दावे को खारिज कर दिया, ऐसे में कानून विशेषज्ञ मान रहे हैं की साल 2030 में ही उसकी रिहाई संभव हो सकेगी. याचिका के जरिए सलेम ने दावा किया था कि भारत में उसकी कैद साल 2027 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके दावे को खारिज कर दिया. ऐसे में कानून विशेषज्ञ मान रहे हैं की साल 2030 में ही उसकी रिहाई संभव हो सकेगी.

Advertisment

अबू सलेम का कहना था कि पुर्तगाल से हुए उसके प्रत्यर्पण में तय शर्तों के मुताबिक उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन मुंबई की टाडा कोर्ट ने उसे दो मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. सलेम का कहना था कि चूंकि भारत सरकार ने 25 साल से अधिक की सजा न मुकर्रर करने का वायदा साल 2002 में किया था, वो तब से पुर्तगाल पुलिस की हिरासत में आ गया था. लिहाजा उसे रिहा करने के लिए 2002 की तारीख को आधार बनाया जाना चाहिए.  इस हिसाब से 25 साल की समय सीमा 2027 में खत्म होती है. सरकार ने इसका विरोध किया था. सरकार ने कहा की सलेम को 2005 में भारत लाया गया था. इसलिए उसकी रिहाई पर फैसला लेने का सवाल 2030 में आएगा.

 

HIGHLIGHTS

  • विशेषज्ञ मान रहे हैं की साल 2030 में ही उसकी रिहाई संभव हो सकेगी
  • मुंबई की टाडा कोर्ट ने उसे दो मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है
Supreme Court गैंगस्टर अबू सलेम abu salem सुप्रीम कोर्ट Gangster Abu Salem अबू सलेम
      
Advertisment