नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बेंगलुरु महानगर पालिका को आदेश दिया है कि बेलंदूर लेक के आसपास की सभी औद्योगिक इकाइयों को सील करे। साथ ही यह भी आदेश जारी किया है कि इकाइयों को सील करने का काम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की देखरेख में हो।
अपने आदेश में एनजीटी ने कहा है कि उन इकाइयों को छूट मिल सकती है जिन्हें संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने इजाजत दे दी है। एनजीटी ने घरों से निकलने वाले कचरे को भी किसी झील में फेंकने पर रोक लगा दिया है।
एनजीटी ने झील के बफर जोन के आसपास भी कचरा नही फेंकने पर रोक लगा दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो पर्यावरण जुर्माने के तौर पर पांच लाख रुपये वसूले जाएंगे।
झील की सफाई को लेकर एनजीटी ने साफ कहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाए। इस समिति में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण, कर्नाटक झील विकास प्राधिकरण के साथ शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हों।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि एक महीने के अंदर इस काम को पूरा किया जाए। इसके लिए निजी एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है। लेकिन यह साफ हो कि पूरी झील की एक बार अच्छे से सफाई हो।
बेलंदूर झील में होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एनजीटी ने कहा है कि कर्नाटक सरकार दो हफ्ते में ट्रिब्यूनल को अपनी ठोस नीति के बारे में बताए।
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ट्रिब्यूनल के निर्देशों को लागू कराने और इसकी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी झील विकास प्राधिकरण के सीईओ को सौंपी गई है।
Source : News Nation Bureau