स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड के विज्ञापन, बिक्री पर रोक लगायेगा FSSAI

एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने सोमवार को यह कहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नवंबर में 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) नियमन 2019' का मसौदा जारी किया था.

एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने सोमवार को यह कहा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नवंबर में 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) नियमन 2019' का मसौदा जारी किया था.

author-image
Sushil Kumar
New Update
स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड के विज्ञापन, बिक्री पर रोक लगायेगा FSSAI

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

खाद्य क्षेत्र का नियामक एफएसएसएआई स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड के विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अगले दो महीने में नियमनों को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है. एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने सोमवार को यह कहा.    भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नवंबर में 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) नियमन 2019' का मसौदा जारी किया था. नियमनों के इस मसौदे पर संबंद्ध पक्षों से 30 दिन के भीतर टिप्पणियां देने को कहा गया था.

Advertisment

अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमें विभिन्न अंशधारकों से टिप्पणियां मिली हैं और हम अब इन सुझावों को संकलित कर रहे हैं. एक तकनीकी समिति इन सिफारिशों पर गौर करेगी.’’ उन्होंने कहा कि नियमों को अंतिम रूप देने में लगभग 1-2 महीने लगेंगे और फिर अंतिम मंजूरी के लिए इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा. इस प्रकार के मसौदा नियमों में, एफएसएसएआई ने कहा था, ‘‘जिन खाद्य पदार्थों में वसा, नमक और चीनी (एचएफएसएस) अधिक मात्रा में पाया जाता है, उन्हें स्कूल कैंटीन, स्कूल परिसर या छात्रावास की रसोई या फिर स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है.’’ एफएसएसएआई ने प्रस्तावित किया है कि स्कूली बच्चों के बीच सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल अधिकारियों को एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना होगा.

स्कूल कैंपस को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन, स्थानीय और मौसमी भोजन और निर्दिष्ट मानकों के अनुसार भोजन की बर्बादी रोकने की बात को ध्यान में रखते हुए 'ईट राइट स्कूल' के रूप में तब्दील करना चाहिए. मसौदा में कहा गया है, ‘‘बाजार छोड़कर स्कूलों में स्वास्थप्रद भोजन का समर्थन करने के लिए खाद्य व्यापार परिचालकों (एफबीओ) को लोगो, ब्रांड नाम, पोस्टर, पाठ्यपुस्तक कवर आदि के माध्यम से स्कूल परिसर में कहीं भी कम पोषण वाले खाद्य पदार्थों को नहीं बेचना है.’’ मसौदे में यह भी कहा गया है कि छात्रों को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वास्थ्यकर भोजन परोसा जाता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल परिसर की नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिये. 

Source : Bhasha

FSSAI junk food School Campus
      
Advertisment