फ्रैंकलिन टेम्पलटन : फंड बंद करने के लिए अधिकांश शेयरधारकों की सहमति आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

फ्रैंकलिन टेम्पलटन : फंड बंद करने के लिए अधिकांश शेयरधारकों की सहमति आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

फ्रैंकलिन टेम्पलटन : फंड बंद करने के लिए अधिकांश शेयरधारकों की सहमति आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

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IANS
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Franklin Templeton

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब ट्रस्टी ऋण योजनाओं को बंद करने की मांग करते हैं, तो बहुसंख्यक शेयरधारकों की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नोटिस के प्रकाशन के बाद सहमति ली जाएगी।

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शीर्ष अदालत का फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया, जिसने अपने निवेशकों की सहमति के बिना साधारण बहुमत से इसकी छह ऋण योजनाओं को बंद करने पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने म्यूचुअल फंड नियमों की वैधता को भी बरकरार रखा और उल्लंघन और ट्रस्टियों द्वारा गलत निर्णय के मामले में धारा 11 बी के तहत सेबी को असाधारण मामलों में इन मामलों को उठाए जाने की शक्ति है।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि धारा 53 बी के प्रावधानों की जांच नहीं की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि फैसले को रोकने का उद्देश्य सेबी के समक्ष कार्यवाही को किसी भी मामले में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने से रोकना है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अदालत ने तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है, इसके बजाय केवल व्याख्या में सैद्धांतिक अभ्यास में कानून की जांच की है। अदालत ने कहा, इसलिए, हमने तथ्यों की बिल्कुल भी जांच नहीं की है। उन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उन समाचार रिपोटरें पर भी ध्यान दिया कि सेबी ने उसके समक्ष कार्यवाही में एक आदेश पारित किया है और यह आदेश अब एसएटी के समक्ष एक चुनौती में लंबित है। शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए अक्टूबर 2021 के लिए पोस्ट कर दिया है, जिसमें पक्षकारों को मामले में किसी भी तात्कालिकता के मामले में जल्द सुनवाई के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है।

इससे पहले फरवरी महीने के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन को छह बंद स्कीमों के निवेशकों का पैसा 20 दिन में लौटाने का आदेश दिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि फ्रैंकलिन को इन स्कीमों के यूनिटधारकों को तीन सप्ताह के भीतर 9,122 करोड़ रुपये लौटाने होंगे।

बता दें कि शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ फ्रैंकलिन टेम्पलटन की अपील पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निवेशकों की पूर्व मंजूरी के बिना छह डेट स्कीमों को बंद करने के फ्रैंकलिन के फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचल फंड ने अप्रैल, 2020 में निकासी के दबाव के बीच छह स्कीमों को बंद कर दिया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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