महाराष्ट्र के माजरा कोल ब्लॉक आबंटन घोटले में गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक को चार साल की सजा सुनाई गई है।
कोल घाटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये नियुक्त किये गए सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने कंपनी के निदेशक अशोक डागा 1 करोड़ और और फर्म पर 60 लाख की जुर्माना भी लगाया है।
यूपीए सरकार के दौरान हुए कोल घोटाला मामले में कोर्ट ने डागा को दोषी पाया और 27 अप्रैल से उसे हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र में कोल ब्लॉक पाने के लिये उस पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप तय हुआ है।
डागा और उसकी कंपनी को कोर्ट ने तथ्य को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में समन किया था। उस पर दोष था कि गलत तथ्यों के आधार पर उसने कोल ब्लॉक पाने की कोशिश की थी।
डागा और उसकी फर्म पर आईपीसी के तहत 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाते हुए सजा दी गई है।
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Source : News Nation Bureau