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अकबरुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)
हैदराबाद की एक अदालत ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2011 में हुए हमले के मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को दोषमुक्त करार दिया। सातवीं अतिरिक्त महानगर सत्र अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद बिन उमर यफई और नौ अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
नामपल्ली अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत ने अपना फैसला सुनाया और 14 आरोपियों में से चार को दोषी करार दिया। दोषियों में मोहम्मद बिन सालेह वहलान, अब्दुल्ला बिन यूनुस यफई, अवद बिन यूनुस यफई और हसन बिन उमर यफई शामिल हैं।
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अदालत शुक्रवार को दोषियों को सजा सुना सकती है। ओवैसी पर 30 अप्रैल, 2011 को उनके विधानसभा क्षेत्र चंद्रयानगुट्टा में मोहम्मद पहलवान और उनके परिवार वालों ने हमला कर दिया, जिसमें ओवैसी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
ओवैसी को बचाने के लिए उनके अंगरक्षकों द्वारा चलाई गई गोली लगने से एक हमलावर इब्राहिम बिन यूनुस की मौत हो गई थी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता हैं।
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Source : IANS
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